पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पान-गुटखा खाने पर रोक, नियम तोड़ने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई


पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पान-गुटखा खाने पर रोक, नियम तोड़ने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
Patna : बिहार में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र के दौरान पान, गुटखा या तंबाकू खाना लोगों को महंगा पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने इस सन्दर्भ में बड़ा फैसला किया है।परिवहन विभाग ने आदेश निकाला है कि बस, ऑटो, ई-रिक्शा में सफर के दौरान लोगों को पान, तम्बाकू, खैनी और गुटखा खाने से परहेज़ करना होगा।अगर लोग ये सब खाते पकड़े गए तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा।सिर्फ़ जुर्माना ही नहीं उनपर पर क़ानूनी कार्रवाई भी हो सकती है इसके लिए तमाम जिलों के SP और DM को निर्देश भी जारी किया गया है।
यह फैसला कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देख कर उठाया गया है। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों, ड्राइवर और कंडक्टर के साथ-साथ यात्रियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की है। एक दिन में 50 प्रतिशत यात्री को ही गाड़ियों में बिठाना है। हर यात्री को बिठाने से पहले सेनेटाइज करवाना अनिवार्य है। इन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं इसके लिए बस और ऑटो स्टैंड में पुलिस की तैनाती भी की गई है।