नगर निकाय चुनाव की बाधाएं समाप्त ! EBC आरक्षण के लिए नीतीश सरकार ने बनाया विशेष कमीशन, पटना हाईकोर्ट में दी जानकारी

Patna: बिहार सरकार ने नगर निकाय के चुनाव का रास्ता अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ साफ कर दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार व अन्य की पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई की। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि अति पिछडे़ वर्ग के राजनीतिक पिछडे़पन के लिए एक विशेष कमीशन का गठन किया गया है।

यह कमीशन राज्य में अतिपिछडे़ वर्ग में राजनीतिक पिछडे़पन पर अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौपेंगी। इसके बाद राज्य सरकार के रिपोर्ट के आधार पर राज्य चुनाव आयोग राज्य में नगर निकायों का चुनाव कराएगी। कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार व अन्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को निष्पादित कर दिया।

दरअसल, नगर निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण पर 4 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। इसमें कोर्ट ने निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव चुनाव को स्थगित कर दिया था। इसके बाद राज्य सारकार ने हाईकोर्ट में पुर्नविचार याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की। इसमें बिहार सरकार ने बताया कि ईबीसी आरक्षण के लिए सरकार ने विशेष कमीशन का गठन किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares